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कन्नौज में ड्रोन उड़ाने पर सख्ती, बिना अनुमति और लाइसेंस पर होगी कड़ी कार्रवाई

On: August 5, 2025 8:28 PM
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no drone zone

बिना अनुमति और पंजीकरण के ड्रोन उड़ाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कन्नौज— कन्नौज जिले में ड्रोन के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अब जिले में ड्रोन उड़ाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत बिना अनुमति और पंजीकरण के ड्रोन उड़ाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक, ड्रोन उड़ाने से पहले संबंधित पुलिस थाने को सूचना देना जरूरी होगा। साथ ही ड्रोन का डिजिटल स्काई पोर्टल पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) होना चाहिए। ड्रोन उड़ाने की अनुमति केवल 18 से 45 वर्ष की उम्र वालों को ही दी जाएगी।

ड्रोन उड़ाने की अनुमति अब रेड, येलो और ग्रीन जोन के आधार पर ही दी जाएगी। रेड और येलो जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए विशेष अनुमति जरूरी होगी, जबकि ग्रीन जोन में सीमित शर्तों के साथ उड़ान की इजाजत दी जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना पायलट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के उड़ते पाए गए ड्रोन पर गैंगस्टर एक्ट, बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता), एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) जैसी सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन का कहना है कि ड्रोन के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों, निगरानी और अवैध कार्यों में वृद्धि हुई है। ऐसे में यह सख्ती जनहित और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो गई है।

आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे ड्रोन उड़ाने से पहले सभी नियमों की जानकारी लें और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें, ताकि अनावश्यक कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

आलम कुरैशी

आलम कुरैशी KN Live24 में प्रदेश संपादक उत्तर प्रदेश के रूप में कार्यरत है ।

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